लोकसभा चुनाव के नतीजों बाद आप के लिए आई बड़ी खबर

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट  कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप ने पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 27 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल अनुपलब्धता के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई खाली जमीन नहीं है। केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा था कि 2024 में पार्टी को साकेत में जमीन आवंटित की गई थी और उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। 2023 से पहले जब यह एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तब पार्टी ने कभी भी मध्य दिल्ली में जमीन नहीं मांगी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जून 2023 में उन्होंने (आप) कहा कि डीडीयू मार्ग पर कुछ जमीन उपलब्ध है। 2023 में हमने उन्हें स्थायी आवंटन के लिए जमीन की पेशकश की। निरीक्षण के बाद हमने पाया कि डीडीयू मार्ग पर कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम उन्हें साकेत में दो भूखंड प्रदान करते हैं।

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *